Woman Sentenced to 7 Years for Kidnapping One-Year-Old in Mainpuri बच्चे को अगवा करने वाली महिला को सात साल की सजा, Mainpuri Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsMainpuri NewsWoman Sentenced to 7 Years for Kidnapping One-Year-Old in Mainpuri

बच्चे को अगवा करने वाली महिला को सात साल की सजा

Mainpuri News - मैनपुरी में एक वर्षीय बच्चे के अपहरण की आरोपी महिला को सात साल की सजा सुनाई गई है। जनपद न्यायाधीश ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। छह साल पहले जिला अस्पताल से बच्चे का अपहरण हुआ था,...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीFri, 6 June 2025 10:46 PM
share Share
Follow Us on
बच्चे को अगवा करने वाली महिला को सात साल की सजा

मैनपुरी। एक वर्षीय बच्चे को अगवा करने की आरोपी महिला को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की और आरोपी महिला को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी। मैनपुरी कोतवाली पुलिस ने छह वर्ष पूर्व इस घटना का मुकदमा दर्ज किया था। एक साल के बच्चे को जिला अस्पताल से अगवा किया गया था। आठ सितंबर 2019 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर विमला देवी ने शिकायत की थी कि वह अपने पौत्र एक वर्षीय आशीष को दवा दिलाने जिला चिकित्सालय आई थीा।

जहां से उसके पौत्र का अपहरण हो गया। इसे बाद में एक महिला से बरामद किया गया। पुलिस ने इस तहरीर पर घटना का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और महिला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और आरोपी महिला मंजू देवी उर्फ ऊषा उर्फ प्रियंका पत्नी बबलू उर्फ शैलेंद्र जाटव निवासी मोहल्ला अग्रवाल को दोषी ठहराया और उसे अपहरण के मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। डीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान द्वारा इस मामले में पैरवी की गई। सजा का फैसला आने के बाद महिला को जेल भेज दिया गया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।