अपहरण कर हत्या करने वाले की जमानत खारिज
Mathura News - गोविन्द नगर थाना क्षेत्र से फिरौती के लिए 17 वर्षीय तरुण का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी लव की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। तरुण का शव राजमार्ग पर मिला था। पुलिस ने लव और उसके साथियों...

गोविन्द नगर थाना क्षेत्र से फिरौती के लिए किशोर का अपहरण हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका को जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। विदित हो कि गोविन्द नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला 17 वर्षीय तरुण 3 फरवरी की दोपहर श्रीजी बाबा आश्रम के निकट होन्डा एजेंसी पर अपनी एक्टिवा लेने गया था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला था। परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे थे। पिता योगेश कुमार ने बेटे की गुमशुदगी गोविन्द नगर थाने में दर्ज कराई थी। गोविन्द नगर पुलिस उसकी तलाश में जुटी। तरुण के मोबाइल फोन के आधार पर पुलिस ने उसके दोस्त डीगगेट क्षेत्र निवासी लव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। लव ने पुलिस को बताया कि फिरौती के लिए तरुण का अपहरण उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर किया था। तरुण की हत्या कर शव को राजमार्ग के सहारे डाल दिया है।
पुलिस ने तरुण का शव बरामद करते हुए उसका अपहरण हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जेल में निरूद्ध लव ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत में उनके द्वारा लव की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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