मऊ में माफिया रमेश सिंह काका ने कोर्ट में किया सरेंडर
Mau News - मऊ, संवाददाता। आईआर गैंग 212 का सरगना और माफिया रमेश सिंह काका ने

मऊ, संवाददाता। आईआर गैंग 212 का सरगना और माफिया रमेश सिंह काका ने शुक्रवार की सुबह 9.30 बजे पुलिस टीम को चकमा देकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद फर्जी सिम मामले में कोर्ट ने उसे चार साल की कठोर सजा और अर्थदंड सुनाया। सजा की घोषणा के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। गैरजमानती वारंट के बाद उसके खिलाफ पुलिस ने 25 हजार रुपये इनाम की घोषणा किया था। सरायलंखसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह काका प्रदेश स्तर का माफिया, हिस्ट्रीशाटर, टॉप टेन का अपराधी है। उसके खिलाफ शहर कोतवाली में पंजीकृत 1309/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से संबंधित बीते एक जून को सीजेएम कोर्ट द्वारा इसे और उसके एक सहयोगी जावेद आजमी को दोषी करार किया था।
साथ ही साथ तीन जून को मामले में सहयोगी जावेद आजमी को चार साल की कठोर सजा और अर्थदंड के साथ जेल भेज दिया गया था। वहीं रमेश सिंह काका के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। गैर जमानती वारंट के बाद पुलिस अधीक्षक इलामारन ने उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इनाम की घोषणा और पुलिस टीम के लगातार दबिश के बाद शुक्रवार को काका ने पुलिस टीम को चकमा देकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। काका के कोर्ट में सरेंडर के बाद काफी संख्या में पुलिस फोर्स कोर्ट परिसर में आ गई। लगभग एक घंटे तक बहस के बाद कोर्ट ने रमेश सिंह काका को चार साज की कठोर सजा और अर्थदडं की सजा दिया। सजा के बाद काका को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया ।
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