Kushinagar Battles Food Adulteration Over 700 Fined for Unsafe Products विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज : करोड़ों जुर्माने के बाद भी नहीं रुक रही खाद्य पदार्थों में मिलावट, Kushinagar Hindi News - Hindustan
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विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज : करोड़ों जुर्माने के बाद भी नहीं रुक रही खाद्य पदार्थों में मिलावट

Kushinagar News - कुशीनगर में मिलावटी खाद्य वस्तुओं की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय है। पिछले पांच वर्षों में 716 मिलावटखोरों पर 2.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य वस्तुओं की...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरSat, 7 June 2025 09:05 AM
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विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज : करोड़ों जुर्माने के बाद भी नहीं रुक रही खाद्य पदार्थों में मिलावट

कुशीनगर। मिलावटी खाद्य वस्तुओं की बाजार में भरमार हो गई है। अधिक मुनाफे की अंधी दौड़ में मिलावटखोर लोगों की सेहत का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। होली, दीपावली, छठ, ईद जैसे त्योहारों की कौन कहे, हर मौसम में मिलावटखोर सक्रिय हैं। इस पर रोक लगाने के लिए जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग है। इसकी तरफ से समय-समय पर खाद्य वस्तुओं की दुकानों में सैंपलिंग की जाती है। इनकी तरफ से की गई सैंपलिंग और लैब में हुई जांच के परिणाम ही चौंकाने वाले हैं। महज पांच वर्षों में हुई जांच में अधोमानक, असुरक्षित और मिथ्याछाप खाद्य वस्तुओं के मिलावट की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 716 मिलावटखोरों पर 2 करोड़ 65 लाख 89 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

विभाग की तरफ से वर्षवार लिए गए नमूनों की संख्या और रिपोर्ट- वर्ष- लिए गए नमूने- प्राप्त जांच रिपोर्ट- अधोमानक- असुरक्षित- मिथ्याछाप/नियमों का उल्लंघन 2020-21- 254- 254- 92- 10- 73 2021-22- 291- 291- 106- 9- 56 2022-23- 265- 265- 134- 13- 33 2023-24- 248- 248- 150- 10- 1 2024-25- 291- 213- 117- 23- 3 (फरवरी तक) 2025-26- 82- - - - - योग- 1431- 1271- 599- 65- 166 मिलावट करने वाले कितने कारोबारियों पर कितना लगा जुर्माना वर्ष- कारोबारियों की संख्या- जुर्माना की धनराशि 2020-21- 153- 36,91,000 2021-22- 170- 46,88,000 2022-23- 228- 59,15,000 2023-24- 78- 46,10,000 2024-25- 58- 52,95,000 2025-26- 29- 23,90,000 क्या है कार्रवाई का प्रावधान खाद्य वस्तुओं में मिलावट पर सजा व जुर्माने का प्रावधान मुख्य रूप से दो कानूनों-पूर्व की प्रीवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट और वर्तमान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत लागू होता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में मिलावटी या अवैध रूप से बदले गए भोजन में छह माह से लेकर तीन साल तक की जेल तथा कम से कम एक हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। खाद्य पदार्थ या मिलावट, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें कम से कम एक  से 6 साल तक जेल और न्यूनतम दो हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। विशेष गंभीर स्थिति, जिसमें किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम पांच हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। बाद में एफएसएसएआई ने प्रस्तावित संशोधन में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सलाह दी है । खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए एक तो हम प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं। इसमें दुकानों से खाद्य वस्तुओं के नमूने लेकर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजते हैं। उसमें मिलावट की पुष्टि होने पर जुर्माना या जेल भेजने की कार्रवाई कराते हैं। इसके अलावा व्यापारियों और आम लोगों को खाद्य वस्तुओं से बचाव के प्रति जागरुक करते हैं। इससे सेहत पर होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। इसका असर भी देखा जा रहा है। हमारे विभाग की तरफ से प्रत्येक मंडल में फूड सेफ्टी ऑन व्हील नाम से सचल प्रयोगशाला वाली गाड़ी संचालित की जाती है, जिससे लोग खाद्य वस्तुओं में मिलावट की खुद भी जांच करा लेते हैं। हाल के दिनों में पनीर और खोया में हानिकारक तत्वों में मिलावट में कमी आई है। बकरीद को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को खां खड्डा में सेवई की एक फैक्ट्री से नमूना लिया गया। इसके अलावा शिकायत मिलने पर सूरजनगर बाजार से अरहर की दाल और छेना की मिठाई का नमूना लिया गया। प्रदीप कुमार राय, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय, कुशीनगर

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