Mau MLA Abbas Ansari Found Guilty in Hate Speech Case अब्बास अंसार पर हेट स्पीच मामलें में दोषी करार, Mau Hindi News - Hindustan
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अब्बास अंसार पर हेट स्पीच मामलें में दोषी करार

Mau News - मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब अंसारी ने चुनावी जनसभा में प्रशासन को धमकी दी थी। एफआईआर एसआई गंगाराम बिंद की...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊSat, 31 May 2025 02:10 PM
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अब्बास अंसार पर हेट स्पीच मामलें में दोषी करार

मऊ, संवाददाता। मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, दो बजे के बाद फैसला आएगा। कोर्ट परिसर में काफी गहमा गहमी बनी हुई है। बताते चलें कि मामला 3 मार्च 2022 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने प्रशासन को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद प्रशासन से हिसाब-किताब करेंगे और सबक सिखाएंगे। एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद अब्बास अंसारी और इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उन पर धारा 506, 171एफ, 186, 189, 153ए और 120बी के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य और बहस बुधवार को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने दोष सिद्ध कर दिया है। अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही हैं। फैसला दो बजे के बाद आएगा

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