मिर्जापुर : टोल टैक्स घोटाले के पांचों आरोपियों की जमानत खारिज
Mirzapur News - मिर्जापुर में 120 करोड़ रुपये के टोल प्लाजा घोटाले में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। मामले में आरोपियों को जेल भेजा गया था और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपी...

मिर्जापुर, संवाददाता। 120 करोड़ रुपये के टोल प्लाजा घोटाले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र द्वितीय ने यह फैसला दिया। यह घोटाला जनवरी माह में सामने आया था। लालगंज थाना क्षेत्र के अतरैला शिवगुलाम टोल प्लाजा समेत अन्य स्थानों से लगभग 120 करोड़ का टोल टैक्स घोटाला जनवरी माह में सामने आया था। एसटीएफ ने अतरैला शिवगुलाम टोल प्लाजा पर वसूली कंपनी के मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में मास्टरमाइंड समेत दो आरोपियों की बाद में गिरफ्तारी हुई।
इनमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के थाना परसौली के विछोली गांव का निवासी सावन कुमार कुमावत, जौनपुर के थाना सरायख्वाजा फरीदाबाद का निवासी आलोक कुमार सिंह, मध्य प्रदेश के सीधी जिला थाना मझौली के कंजवार निवासी मनीष मिश्र, प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के परानीपुर गांव निवासी राजीव कुमार मिश्र और जौनपुर के राजकुमार सिंह के नाम शामिल हैं। पांचों को कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सोमवार को सुनवाईके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र द्वितीय ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विवेचना कर रहे जिगना थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि पता चला है कि आरोपी हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी में हैं।
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