अवैध बालू खनन एवं परिवहन में 12 नौका व मोटर बोट मालिकों पर मुकदमा
Mirzapur News - सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कछुआ सैंक्चुअरी में अवैध बालू खनन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोगांव गांव के 12 नाविकों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वन विभाग ने बालू लदी एक नाव...

जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अधिसूचित कछुआ सैंक्चुअरी में गंगा घाटों पर अवैध बालू खनन एवं परिवहन में संलिप्त थाना क्षेत्र के गोगांव ग्राम के 12 नौका व मोटर बोट मालिकों के खिलाफ सोमवार को वन संरक्षण अधिनियम एवं राष्ट्रीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही मौके से बालू लदी एक नौका जब्त की गई है। वन विभाग की कार्यवाही से बालू के धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन से कछुआ सैंक्चुअरी के लिए नामित नोडल अधिकारी डीएफओ प्रयागराज अरविंद कुमार यादव के निर्देश पर मेजा परिक्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी अजय सिंह ने मामला दर्ज किया है।
जिसमें गोगांव निवासी साधू मांझी,तौलन मांझी,हरिशंकर मांझी,छैल बिहारी,अभयराज,विनोद,जगन्नाथ,लखनलाल,बसंत लाल,परानू,राम सजीवन,अनुज को गंगा जलीय क्षेत्र में मोटर चालित नाव से बालू के अवैध खनन व परिवहन में नामजद आरोपी बनाया गया है। वन क्षेत्राधिकारी अजय सिंह ने बताया कि बीते 23 मई की शाम खान अधिकारी एंव नायब तहसीदार छानबे व वन कर्मियों के साथ छापेमारी के दौरान खनन कर रहे नाविक मोटर बोट से भाग निकले थे। उन्होंने बताया कि नामजद आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर उनकी मोटर चालित नौका जब्त किया जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर ट्राली से बालू की बिक्री व अवैध परिवहन में संलिप्त माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है शीघ्र ही उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। दो दिन पूर्व छापेमारी के दौरान एक नाविक को गिरफ्तार कर उसकी नौका जब्त कर सीज किया गया था। कछुआ सैंक्चुअरी में बालू के अवैध खनन व परिवहन के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन व अभियान चलाने वाले गंगा वारियर्स ने कार्रवाई के बाद कहा है कि अभी भी बड़ी मछलियों पर हाथ डालने में संबधित अधिकारी कतरा रहे हैं।
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