मुजफ्फरनगर सिविल लाइन थाने के हैड मोहर्रिर और आरोपी को एक-एक साल की सजा
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पुलिस हिरासत से आरोपी के फरार होने के मामले में कोर्ट ने आरोपी व थाने के हैड मोहर्रिर को एक-एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गत 11 नवम्बर को 2023 को एडीजी कोर्ट नम्बर 15 ने आरोपी सुमित कुमार को न्यायिक हिरासत के बाद पुलिस को सुपुर्दगी में दिया था। सिविल लाइन थाने के कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार को उसकी कस्टडी दी गई थी, लेकिन वह कोर्ट मोहर्रिर को चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गया था। इस घटना में पुलिस की लापरवाही उजागर होने पर तत्कालीन दरोगा आदेश कुमार ने हैड मोहर्रिर पवन कुमार व फरार आरोपी सुमित कुमार के खिलाफ थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी।
कोर्ट में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन अधिकारी केसी मौर्य ने बताया कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 223 व 224 में हैड मोहर्रिर व आरोपी को एक-एक साल की सजा व प्रत्येक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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