युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
Muzaffar-nagar News - युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दस स

युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई थी। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि शामली थाना क्षेत्र के कांधला थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने गत 22 सितम्बर 2017 को थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बेटी सुबह के लिए शौच के लिए गयी थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। काफी तलाश करने पर बेटी का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जानकारी हुई कि बेटी को कांधला थाना क्षेत्र के गांव डून्डूखेडा निवासी मुकेश अपहरण कर ले गया।
आरोपी ने जयपुर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट अलका भारती की कोर्ट में हुई। एडीजीसी विक्रांत राठी ने बताया कि घटना को साबित करने के लिए सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दस साल की सजा व उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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