Budaun CDO Issues Order to Regulate Groundwater Extraction NOC Mandatory उद्योग और प्रतिष्ठानों को लेनी होगी भूजल दोहन की एनओसी, Badaun Hindi News - Hindustan
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उद्योग और प्रतिष्ठानों को लेनी होगी भूजल दोहन की एनओसी

Badaun News - बदायूं में सीडीओ केशव कुमार ने भूजल दोहन को लेकर आदेश जारी किया है। सभी ड्रिलिंग संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और बिना एनओसी के जल दोहन नहीं करने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंSat, 31 May 2025 06:36 AM
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उद्योग और प्रतिष्ठानों को लेनी होगी भूजल दोहन की एनओसी

बदायूं में भूजल दोहन को लेकर सीडीओ ने आदेश जारी किया है। कहा कि भूगर्भ कूप निर्माण की सभी ड्रिलिंग संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर पहले भी समय-समय पर नोटिस जारी किये गये। मगर किसी ने एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया है। सीडीओ ने कहा कि बिना एनओसी के जल दोहन नहीं करने दिया जायेगा। इस पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी। शुक्रवार को आदेश जारी कर सीडीओ केशव कुमार ने आदेश जारी किया। जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के तहत जन मानस को ध्यान में रखते हुए राज्य में भूमिगत जल संरक्षित करने, नियन्त्रित करने और भूमिगत जल के विनियमन का सत्त प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये।

उसे मात्रात्मक और गुणात्मक स्थायित्व प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से भूजल संकटग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया गया है। सभी औद्योगिक, वाणिज्यक, अवसंरचनात्मक, आरओ प्लाट और सामूहिक उपयोगकर्ताओं को भूजल निष्कर्षण को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) व पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। अब बिना एनओसी के कार्रवाई की जायेगी। सभी औद्यौगिक, वाणिज्यक, अवसंरचनात्मक, (निर्माण संबधी इत्यादि), आरओ प्लांट और सामूहिक उपयोगकर्ताओं (अधिष्ठान यथा होटलो, लाजो, आवसीय कालौनियों, रिजार्टी, निजी अस्पताल, परिचर्या गृहों, कारोबार प्रक्षेत्रो, माल्स, वाटर पार्कों इत्यादि) सहित मौजूदा एवं प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ताओं को इस नोटिस के माध्यम से अलर्ट किया है। कि ऑनलाइन पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग को भूगर्भ जल प्रयोग को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) या पंजीकरण को तत्काल आवेदन करें। एनओसी जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम-2019 की धारा 39 के तहत बिना पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भूगर्भ जल दोहन करने को दोषी पाये गये व्यक्ति, समूह, संस्था को दो से पांच लाख का जुर्माना अथवा छह माह से एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दण्ड निर्धारित किये गये है।

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