यूपी में 20% शिक्षकों के ही होंगे तबादले, 8 जिलों से किसी को भी नहीं भेजा जाएगा बाहर; जानें डिटेल
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। आठों आकांक्षी जिलों सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर में किसी भी प्रधानाचार्य, अध्यापक को अन्य जनपद में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

Teacher's Transfer: 4500 एडेड माध्यमिक स्कूलों में करीब 61 हजार शिक्षक हैं। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रवक्ता और सहायक अध्यापक जो अलग-अलग कार्यरत हैं। कुल पदों के सापेक्ष 20 प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के आवेदन पत्र स्थानांतरण के लिए अग्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। यानी करीब 12 हजार शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा।
आठ आकांक्षी जिलों के शिक्षक बाहर नहीं जाएंगे
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। आठों आकांक्षी जिलों सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर में किसी भी प्रधानाचार्य, अध्यापक को अन्य जनपद में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इन जिलों में सिर्फ पारस्परिक स्थानांतरण ही होगा। जिलेवार, विषयवार और आरक्षणवार रिक्तियों का डेटा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है।
ऐसे तय होंगे गुणांक
ऐसे अध्यापक या प्रधानाध्यापक जिनके पति या पत्नी सेना या अर्ध सैनिक बल में हैं उन्हें 100 अंक मिलेंगे। कैंसर, एड्स आदि गंभीर रोगों से पीड़ित आवेदकों के लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं। सरकारी सेवक पति-पत्नी अगर आवेदक हैं तो उन्हें भी 100 अंक दिए जाएंगे।
58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आवेदक को 100 अंक, दिव्यांग होने की स्थिति में 10 से 20 अंक, अगर आश्रित दिव्यांग या गंभीर रोग से ग्रसित है तो 10 अंक, राजकीय पुरस्कार प्राप्त आवेदकों को 10 अंक, विधवा तलाकशुदा आवेदक 10 अंक, महिला आवेदकों को 10 अंक, पहली नियुक्ति के बाद 10 या उससे अधिक सेवा पर प्रतिवर्ष एक अंक दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 अंक होगी। आवेदक जो विषय पढ़ाता हो, अगर उसका परीक्षाफल 80% से ज्यादा हो तो भी 10 अंक मिलेंगे।