20-Year Sentence for Child Rape Four Others Convicted for Assault छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, एक लाख जुर्माना, Pilibhit Hindi News - Hindustan
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छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, एक लाख जुर्माना

Pilibhit News - बालिका से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया। चार अन्य आरोपियों को भी गाली-गलौच और मारपीट के लिए दोषी पाया गया, जिन्हें एक-एक साल की सजा और दो-दो...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतSat, 5 April 2025 03:36 AM
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छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, एक लाख जुर्माना

बालिका से दुष्कर्म करने के मामले मे आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश/ दुष्कर्म एवम पाक्सो अधिनियम गीता सिंह ने दोषी पाते हुए एक लाख रुपए अर्थ दण्ड सहित बीस साल की सजा से दण्डित किया तथा गाली गलौच कर मार पीट करने के आरोप मे तीन भाईयो सहित चार आरोपियों को दोषी पाते हुए दो-दो हजार रुपए अर्थ दण्ड सहित एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड की धनराशि जमा होने पर सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप मे नियमानुसार दिए जाने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना न्यूरिया के एक गांव में मेला लगा था। सात सितम्बर 2015 को गांव निवासी एक व्यक्ति की छह वर्षीय पुत्री मेला देखने गई थी। वहां मौजूद गांव निवासी दुर्वेंद्र कुमार उर्फ देवेंद्र कुमार बालिका को चीज दिलाने के बहाने मंदिर के पीछे झाड़ियों में ले गया और उसका मुंह दबा कर दुष्कर्म किया। उधर से गुजरे मेला कमेटी के ओम प्रकाश ने बालिका को आरोपी से बमुश्किल बचाया। मौके पर काफी लोग इकठ्टा हो गए। सूचना पाकर पीड़िता के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। वहां से उसे लेकर थाना न्यूरिया जा रहे थे, तभी आरोपी के साथ मोहनलाल, हरीश कुमार, महेश पुत्रगण राम रतन व गिरीश कुमार पुत्र मोहकम ने रास्ता रोक लिया और थाना जाने से मना किया। न मानने पर इन लोगों ने उसकी पिटाई की। जैसे तैसे वह थाना पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट अनिल कुमार शर्मा ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। चारों सह अभियुक्तों को दो-दो हजार रुपए जुर्माना और एक-एक साल की सजा सुनाई।

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