SP District Office Seeks Stay on Illegitimate Action Amid Ongoing Civil Court Case कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक रोकी जाए कार्यवाही, Pilibhit Hindi News - Hindustan
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कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक रोकी जाए कार्यवाही

Pilibhit News - नगर पालिका परिषद के भवन में अस्थायी रूप से संचालित सपा के जिला दफ्तर ने छह दिन की मोहलत खत्म होने से पहले जिला प्रशासन को नौ सूत्रीय पत्र भेजा है। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि मामला सिविल न्यायालय में...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतMon, 16 June 2025 02:47 AM
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कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक रोकी जाए कार्यवाही

नगर पालिका परिषद के भवन में अस्थायी रूप से संचालित सपा के जिला दफ्तर को छह दिन की मोहलत बीतने का दिन करीब आने के साथ ही एक नौ सूत्रीय पत्र जिला प्रशासन को भेजा गया है। सपा जिलाध्यक्ष ने डीएम को दिए पत्र में कहा कि मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें निर्णय आने तक अवैधानिक कार्यवाही को स्थगित करने के आदेश पारित किए जाएं। सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को पत्र भेज कर नौ सूत्रीय बिंदुओं पर अपनी बात को रखते हुए चिट्ठी भेजी गई है। इसमें कहा गया कि 2005 में नगर पालिका बोर्ड की तरफ से बहुमत के साथ सपा को अस्थायी कार्यालय संचालन की अनुमति दी गई थी।

साथ ही लिखा है कि इसमें प्रथम तल पर कार्यालय निर्माण की अनुमति दी गई थी और शर्त नंबर सात का हवाला देकर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत यह स्थान किसी संस्था आदि को नहीं दिए जाने का उल्लेख किया है। डेढ़ सौ रुपये मासिक किराया तय किया गया। साथ ही लिखा कि कभी भी पालिका द्वारा प्रथम तल पर निर्माण कार्य नहीं कराने दिया गया। पत्र में पिछले दिनों कार्यालय खाली करने का नोटिस अवैधानिक तरीके से चस्पा करने का आरोप लगाया गया है। अन्य बिंदुवार अपनी बात को रखते हुए सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को पत्र भेज कर आगामी दिनों में बिना विधिक प्रक्रिया के कार्यालय को न हटवाने के लिए कहा गया है। साथ ही पत्र में लिखा है कि सिविल जज (सीडि) न्यायालय में संबंधित वाद विचाराधीन है और स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का हवाला देकर सपा ने सिविल न्यायालय से अंतिम आदेश आने तक अवैधानिक कार्यवाही को स्थगित करने के आदेश पारित करने का आग्रह किया है।

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