FIR registered for killing hen in Siwan woman filed case against brother in law in police station investigation begins सीवान में मुर्गी की हत्या की FIR दर्ज, महिला ने देवर पर थाना में केस किया, पुलिस जांच शुरू, Bihar Hindi News - Hindustan
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सीवान में मुर्गी की हत्या की FIR दर्ज, महिला ने देवर पर थाना में केस किया, पुलिस जांच शुरू

दर्ज प्राथमिकी में अन्य धाराओं के अलावा बीएनएस की धारा 325 भी लगाई गई है, जो जानवरों को मारने पर लगता है। इस धारा के तहत आरोप प्रमाणित होने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, सीवान, निज प्रतिनिधिMon, 16 June 2025 04:47 PM
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सीवान में मुर्गी की हत्या की FIR दर्ज, महिला ने देवर पर थाना में केस किया, पुलिस जांच शुरू

बिहार से सीवान में हत्या का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। एक महिला ने मुर्गी की हत्या का एफआईआर दर्ज कराया है। उनके आवेदन पर देवर समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया है। मामला मुफस्सिल थाना इलाके का है। मुर्गी की गला दबाकर हत्या का आरोप है। रिंकी देवी के आवेदन पर मुफस्सिल थाने में दर्ज प्राथमिकी में अन्य धाराओं के अलावा बीएनएस की धारा 325 भी लगाई गई है, जो जानवरों को मारने पर लगता है। इस धारा के तहत आरोप प्रमाणित होने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है।

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टड़वा गांव की निवासी रिंकी देवी ने अपने पट्टीदारों के खिलाफ यह केस दर्ज कराया है। कहा है कि मारपीट करने के दौरान आरोपियों ने अंडा देने वाली मुर्गी की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह अपनी मुर्गी से बहुत प्यार करती थी। वह उसके परिवार का हिस्सा थी। उसकी मौत से उसे बहुत सदमा लगा है। थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला मरी हुई मुर्गी लेकर थाने पर पहुंच गई थी। पुलिस की ओर से कार्रवाई के आश्वासन पर उसे दफना दिया।

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रिंकी देवी ने दिए आवेदन में कहा है कि तीन पट्टीदारों ने मिलकर उनके सात मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बीते 12 जून को करीब दस बजे पट्टीदार गुड्डू कुमार(रिश्ते में देवर), शीला देवी और सोनम कुमारी मौके पर पहुंचे। गुड्डू कुमार ने बाल पकड़कर जमीन पर गिराकर जान लेने की नीयत से गला दबाया और मंगलसूत्र व कान की बाली छीन ली। इसके बाद शीला देवी और सोनम कुमारी ने इनकी अंडा देने वाली मुर्गी को गला दबाकर जान से मार डाला।

रिंकी देवी के आवेदन पर मुफस्सिल थाने में दर्ज प्राथमिकी में अन्य धाराओं के अलावा बीएनएस की धारा 325 भी लगाई गई है, जो जानवरों को मारने पर लगता है। इस धारा के तहत आरोप प्रमाणित होने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है।

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इस संबंध में थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।