Court Orders Passport Submission in Saharanpur Land Dispute Case 10 आरोपियों ने पासपोर्ट जमा नहीं कराए तो जमानत होगी निरस्त, Saharanpur Hindi News - Hindustan
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10 आरोपियों ने पासपोर्ट जमा नहीं कराए तो जमानत होगी निरस्त

Saharanpur News - सहारनपुर में भूमि विवाद के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को एसएसपी कार्यालय में पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। यदि आदेश का उल्लंघन हुआ, तो सभी 10 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी जाएगी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरMon, 16 June 2025 11:57 PM
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10 आरोपियों ने पासपोर्ट जमा नहीं कराए तो जमानत होगी निरस्त

सहारनपुर। अंबाला रोड दर्पण सिनेमा के पास स्थित भूमि विवाद के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को एसएसपी कार्यालय में पासपोर्ट जमा कराने के आदेश दिए है। अदालत ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन किया तो सभी 10 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही एसएसपी को भी आरोपियों के पासपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश से आरोपियों में हड़कंप मच गया है। थाना कुतुबशेर में वर्ष 2023 में कारोबारी मनीष कच्छल ने अंबाला रोड स्थित एक भूमि अपनी होने का दावा किया था। मनीष कच्छल ने तमाम सुबूत के साथ थाना कुतुबशेर में सरदार हरजीत सिंह, रंजीत सिंह, सुरजीत सिंह उर्फ टिम्मी सिंह, बलजिंदर कौर, प्रभजीत सिंह, गिन्नी कौर उर्फ गिन्नी दुआ, सतेंद्र कौर, मनजीत कौर, निशा अरोड़ा, अमित कुमार अरोड़ा के विरुद्ध फर्जी कागजातों के आधार पर उनकी भूमि का बैनामा कराने का आरोप लगाया था, जबकि बलजिंदर कौर ने निशा अरोड़ा और अमित अरोड़ा से भूमि खरीदने का दावा किया था।

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपियों को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी। मनीष कच्छल के अधिवक्ता शलभ शर्मा ने बताया कि आरोपियों को अदालत ने कुछ शर्तों पर अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन आरोपी न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अधिवक्ता शलभ शर्मा ने आरोपियों द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर मनीष कछल की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, मामले में अदालत ने आरोपियों को आदेश दिए हैं कि वह पासपोर्ट एसएसपी कार्यालय में जमा कराएं। इस आदेश का उल्लंघन किया तो जमानत निरस्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही एसएसपी को भी आरोपियों को पासपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं। पासपोर्ट जमा कराने के साथ न्यायालय में जानकारी देने के भी आदेश दिए हैं। मामले में सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख दी गई है। ----- यह था मामला कारोबारी मनीष कच्छल के अधिवक्ता शलभ शर्मा का कहना है कि दर्पण सिनेमा के पास एक भूमि है, जो मनीष कच्छल की पुश्तैनी भूमि है, जिसके सभी कागजात उनके पास हैं। आरोप है कि दस आरोपियों ने षड़यंत्र के तहत उनकी भूमि पर फर्जी कागजातों के आधार पर बैनामा करा लिया था, लेकिन पुलिस की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया था। आरोपी बलजिंदर कौर ने निशा अरोड़ा और अमित अरोड़ा से भूमि खरीदने का दावा किया था। मनीष कच्छल का आरोप लगाया था कि फर्जी तरीके से उनकी भूमि पर कब्जे की कोशिश की गई है। वर्ष 2023 में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो अदालत में विचाराधीन है।

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