Hindi NewsUttar-pradesh NewsPratapgarh-kunda NewsCourt Convicts Three in Assault and Threat Case in Pratapgarh
मारपीट और धमकाने में तीन दोषियों पर लगा जुर्माना
Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की एससीएसटी अदालत ने मारपीट और धमकी देने के आरोप में तीन लोगों को दोषी ठहराया। घटना 8 अक्टूबर 2000 की है, जब वादी रामअजोर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे रुपये छीनकर धमकी दी थी। सभी दोषियों...
Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाTue, 27 May 2025 04:45 PM
प्रतापगढ़। एससीएसटी की अदालत के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट, धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए सांगीपुर थाना क्षेत्र के लखराव गांव के रामनारायन, बबलू, नान्हू को दोषी पाते हुए सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वादी मुकदमा रामअजोर के अनुसार आठ अक्तूबर 2000 की शाम वह नारायणदास का पुरवा गांव से रिश्तेदार से पांच हजार रुपये उधार लेकर अपने घर जा रहा था। आरोपियों ने मारपीट के बाद रुपये छीनकर धमकी दी थी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी सुरेश बहादुर सिंह ने की।
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