पति की हत्या में दोषी पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड
Pratapgarh-kunda News - अपर सत्र न्यायाधीश ममता गुप्ता की कोर्ट ने संग्रामगढ़ में हत्या के आरोप में सुनीता पटेल, छोटे उर्फ साजिद, और सदाशिव सरोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतक राकेश पटेल का शव 9 मार्च 2022 को मिला था,...

अपर सत्र न्यायाधीश ममता गुप्ता की कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए संग्रामगढ़ के रौकैयापुर गांव की मृतक की पत्नी सुनीता पटेल, लालगंज के टोडरपुर गांव के साजिद उर्फ छोटे, लालगंज के चौप सिंह का पुरवा गांव के सदाशिव सरोज को आजीवन कारावास तथा सभी दोषियों को एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा संग्रामगढ़ के रोकैयापुर गांव के विनोद कुमार पटेल ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसका चचेरा भाई राकेश कुमार पटेल आठ मार्च 2022 की रात घर से लापता हुआ। देर रात वह घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई।
नौ मार्च 2022 की सुबह परिजनों की खोजबीन के बाद राकेश का शव पड़ोस गांव पिथनपुर के पास नाले के बगल गेहूं के खेत में मिला। इस मामले में संग्रामगढ़ पुलिस की विवेचना में मृतक की पत्नी सुनीता पटेल, छोटे उर्फ साजिद तथा सदाशिव सरोज पर हत्या का आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के समय पुलिस के सबूत के आधार पर सभी को दोषी मान लिया। पुलिस ने कोर्ट को विवेचना में बताया कि मृतक राकेश का उसकी पत्नी से संबंध अच्छा नहीं था। दोषी सुनीता पटेल ने पति राकेश की हत्या की साजिश रचकर छोटे उर्फ साजिद तथा सदाशिव सरोज के साथ मिलकर उसने पति की हत्या की थी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की।
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