चाकू घोंपकर युवक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ में एक युवक की चाकू से हत्या के मामले में आरोपी सादाब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 4 जनवरी 2022 को रंजिश के चलते सादाब ने सोहेल पर कई वार किए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपी...
प्रतापगढ़, संवाददाता। कोर्ट ने चाकू घोंपकर युवक की हत्या के आरोपी पर दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। रानीगंज थाना क्षेत्र के ठठेली गांव के शाह मोहम्मद के अनुसार चार जनवरी 2022 की दोपहर उसके भतीजे सोहेल पर रंजिश के चलते सादाब ने चाकू से कई वार किया था। परिजन घायल सोहेल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। प्रयागराज पहुंचने से पहले एंबुलेंस में ही सोहेल ने दम तोड़ दिया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ममता गुप्ता ने आरोपी सादाब पर दोषसिद्ध पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। मामले में राज्य की ओर से एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने पैरवी की।
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