SP Leader Azam Khan Appears in Court via Video Conferencing in Quality Bar Case Charges Delayed Until June 24 क्वालिटी बार प्रकरण: आजम पर 24 जून को तय हो सकते हैं आरोप, Rampur Hindi News - Hindustan
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क्वालिटी बार प्रकरण: आजम पर 24 जून को तय हो सकते हैं आरोप

Rampur News - सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां क्वालिटी बार प्रकरण में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के स्थगन प्रार्थना पत्र के कारण आरोप तय नहीं हो सके। अब आरोप तय...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरThu, 29 May 2025 05:03 AM
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क्वालिटी बार प्रकरण: आजम पर 24 जून को तय हो सकते हैं आरोप

शहर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए लेकिन, बचाव पक्ष के अधिवक्ता के स्थगन प्रार्थना पत्र के चलते आजम पर आरोप तय नहीं हो सके। अब आरोप तय करने के लिए 24 जून की तारीख तय की गई है। इस दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में हाईवे स्थित क्वालिटी बार का यह चर्चित मामला रहा है, जिसमें 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप लगाया था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर नाम कर दिया था। बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामजद किया था। मुकदमे की जांच कर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से इस मुकदमे की अग्रिम विवेचना करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन इंस्पेक्टर गजेंद्र पाल त्यागी ने आजम खां को भी धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक षड़यंत्र रचने का आरोपी बनाते हुए एडिशनल चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को इस केस में पत्रावली वास्ते चार्ज नियत थी। लिहाजा, सपा नेता आजम खां वीसी के जरिए सीतापुर जेल से कोर्ट में पेश हुए। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसके चलते बुधवार को चार्जफ्रेम नहीं हो सके। अब इस केस में अदालत ने चार्जफ्रेम के लिए 24 जून की तारीख मुकर्रर की है।

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