यूपी के इस शहर में कार्मशियल जमीन-फ्लैट-बाउंड्री वाले प्लॉटों की रजिस्ट्री में राहत, 25% तक की छूट
जमीन के क्रय-विक्रय में सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में संशोधन किया गया है। इससे व्यावसायिक गतिविधि वाली जमीन, फ्लैट और बाउंड्री वाले प्लॉट की रजिस्ट्री में राहत मिलेगी। विभिन्न प्रकार की जमीन, फ्लैट के लिए लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में 10 से 25% की छूट दी गई है।

यूपी के गोरखपुर में जमीन के क्रय-विक्रय में सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में संशोधन किया गया है। इससे व्यावसायिक गतिविधि वाली जमीन, फ्लैट और बाउंड्री वाले प्लॉट की रजिस्ट्री में राहत मिलेगी। विभिन्न प्रकार की जमीन, फ्लैट के लिए लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में 10 से 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने बीते सात मार्च को अगस्त 2016 के सर्किल रेट में संशोधन किया था। इसमें एक बार फिर संशोधन किया गया है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एआईजी स्टॉम्प संजय कुमार दुबे एवं एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने सोमवार को संशोधित सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के साथ ही यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। सबसे अधिक राहत व्यावसायिक गतिविधि वाली जमीनों की खरीदने में होगी।
किसी भी आकर्षक सम्पति के 50 मीटर रोड के समानान्तर व्यावसायिक गतिविधियां होने पर मूल्यांकन सूची में उन सम्पतियों के लिए निर्धारित मूल्यांकन दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि यह दर पहले 50 प्रतिशत थी। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यावसायिक गतिविधियों का तात्पर्य दो या दो से अधिक दुकान या प्रतिष्ठान से है। पहले बाउंड्री वॉल की ऊंचाई तीन फुट के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लगाया था, लेकिन अब एक फुट ऊंचाई से दर लगाए जाने से राहत मिल रही है।
इस तरह तय होगी मूल्यांकन की दर
जमीन की सतह से एक फुट ऊंची दीवार होने पर 1000 रुपये प्रति रनिंग मीटर, तीन फुट ऊंची दीवार होने की स्थिति में 3000 रुपये प्रति रनिंग मीटर, पांच फुट ऊंचाई की स्थिति में 4000 रुपये प्रति रनिंग मीटर, पांच फुट से अधिक ऊंची दीवार होने की स्थिति में 5000 रुपये प्रति रनिंग मीटर और आठ फुट से अधिक ऊंची दीवार होने की स्थिति में 6000 रुपये प्रति रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जाएगा। 2000 वर्ग फुट से अधिक सुपर एरिया फ्लैट में 20 प्रतिशत राहत मिलेगी। इस दर को 50 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जबिक सुपर एरिया 600 से अधिक और 2000 वर्ग फुट तक 10 प्रतिशत की राहत दी गई है।
डीएम बोले
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में संशोधन किया गया है। संशोधन के साथ ही व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है।