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बगैर नक्शे के हुआ भवन निर्माण, सांसद के पिता ने कोर्ट में किया स्वीकार

Sambhal News - सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पैतृक भवन का मामला नया मोड़ ले चुका है। उनके पिता ने अदालत में स्वीकार किया कि मकान बिना नक्शा पास कराए बना है और नगर पालिका रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की मांग की...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलThu, 15 May 2025 04:32 AM
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बगैर नक्शे के हुआ भवन निर्माण, सांसद के पिता ने कोर्ट में किया स्वीकार

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बिना नक्शा पास बने पैतृक भवन का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। सांसद के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। साथ ही उन्होंने एसडीएम कोर्ट से जारी 19 अप्रैल के वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर नगर पालिका रिकॉर्ड में अपना नाम पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क की जगह दर्ज कराने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने नक्शा पास कराने के लिए एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर विलंब शुल्क के साथ नक्शा पास कराने की मांग की है।

जबकि कोर्ट का कहना है कि नक्शा पास कराने के लिए पिता कैसे आवेदन कर सकते हैं जबकि उनके नाम पर अभी मकान है ही नहीं। एसडीएम वंदना मिश्रा के अनुसार, विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए निर्माण को लेकर पहली बार 5 दिसंबर 2023 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद जवाब देने और पक्ष रखने के कई अवसर दिए गए, लेकिन हर बार समय की मांग की जाती रही। दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक सुनवाई की तिथियां दस से अधिक बार बढ़ाई गईं। इस बीच 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 14 मई 2024 की तारीख तय की गई थी, लेकिन एक बार फिर से सांसद पक्ष की ओर से समय मांगा गया। अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 26 मई को यह सुनवाई अंतिम रूप से की जाएगी और उससे पहले दाखिल सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाएगा। बिना नक्शा पास कराए निर्माण को लेकर आम नागरिकों के खिलाफ जहां तत्काल कार्रवाई की जाती रही है, वहीं इस मामले में बार-बार अवसर दिए जाने को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। हालांकि, अब खुद सांसद के पिता द्वारा नक्शा पास कराने और वारिसान स्थानांतरण के लिए आधिकारिक आवेदन दिए जाने के बाद मामला एक नई दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। एसडीएम ने बताया कि भवन का रिकॉर्ड डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम पर दर्ज है। उनके निधन के बाद ममलूकुर्रहमान बर्क ने वारिसान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जिस पर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। हालांकि, संपत्ति में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। ममलूकुर्रहमान बर्क ने अब अपने नाम दर्ज कराने के साथ-साथ विलंब शुल्क के साथ नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया है, जिसका निस्तारण 26 मई को निर्धारित है।

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