वाहन का पेपर दें या संपूर्ण कीमत के साथ 60 हजार का भुगतान करे एजेंसी
Santkabir-nagar News - हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व

हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बाइक खरीदने के बाद उसके कागजात न देने के मामले में एजेंसी के खिलाफ फैसला सुनाया है। उन्होंने वाहन के कागजात देने अथवा उसकी संपूर्ण कीमत एक लाख दो हजार 366 रुपए 10 प्रतिशत ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। मामला धनघटा थानाक्षेत्र का है। धनघटा थानाक्षेत्र के बकैनिया पकड़ी गांव निवासी शिवम श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने सात दिसंबर 2022 को बसवारी गांव धनघटा रोड बड़गो में स्थित सूर्या ऑटोमोबाइल्स एजेंसी से रुपए एक लाख दो हजार 366 में हीरो कंपनी का स्पेलंडर प्लस मोटरसाइकिल खरीदा।
एजेंसी के प्रोपराइटर राजकुमार राय से कई बार वाहन से संबंधित कागजात मांगने पर नही दिया गया। कागजात न होने के वजह से मोटरसाइकिल घर पर ही अनुपयोग होकर खड़ी रहती है। कहीं सुनवाई न होने पर थक-हार कर न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत परिवाद को स्वीकार करने हुए वाहन एजेंसी के खिलाफ फैसला सुनाया। वाहन से संबंधित कागजात देने अथवा न देने के स्थिति में मोटरसाइकिल की संपूर्ण कीमत क्रय करने की तिथि से दस प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में साठ हजार रुपए 60 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
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