पति की मौत पर दुर्घटना क्लेम ने देने पर बैंक शाखा प्रबंधक और हेड पर 6.60 लाख का जुर्माना
Shamli News - ट्रेन में लूटपाट के दौरान पति की हत्या के बाद, जिला उपभोक्ता फोरम ने एटीएम डेबिट कार्ड पर बीमा क्लेम न देने पर एक्सिस बैंक को 6.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपये बीमा राशि,...

ट्रेन में लूटपाट के दौरान पति की हत्या के बाद एटीएम डेबिट कार्ड पर पांच लाख रुपये का दुघर्टना बीमा क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने नोएडा स्थित एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक व कॉरपोरेट हेड पर 6.60 लाख रुपये का जुर्माने का आदेश दिया है। इनमें पांच लाख रुपये बीमा क्लेम की राशि मय ब्याज सहित परिवादी मृतक की पत्नी एवं दस हजार रुपये वाद व्यय और एक लाख रुपये मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में अदा करने के आदेश दिए है। साथ ही 50 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए है।
शामली के गांव मालैंडी निवासी सुमन शर्मा पत्नी स्वर्गीय अश्वनी कुमार ने साल 2022 में जिला उप•ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद दायर किया था। जिसमें सुमन शर्मा ने बताया था कि उसके पति अश्वनी कुमार का नोएडा के सेक्टर 16 में स्थित एक्सिस बैंक शाखा में खाता था, जिसमें एटीएम कार्ड (टाइटेनियम) की सुविधा मिली हुई थी। अश्वनी कुमार की रेल में हुई अचानक लूटपाट की घटना के दौरान विरोध करने पर 4 अक्टूबर 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एटीएम डेबिट कार्ड पर पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा अश्वनी कुमार का था, जिसमें सुमन शर्मा नोमिनी थी। सुमन शर्मा ने बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए अश्वनी कुमार की मृत्यु की सूचना बैंक शाखा प्रबंधक और कॉरपोरेट हेड को दी थी। स•भी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद •भी उन्होंने काफी समय व्यतीत होने के बाद आपत्ति उठाते हुए बीमा क्लेम को निरस्त कर दिया था। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अमरजीत कौर व अ•िानव अग्रवाल ने वाद स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि मृतक अश्विनी कुमार की दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण बीमा क्लेम की धनराशि 5 लाख रुपये बीमा दावा प्रस्तुत करने के तीन माह के पश्चात की तिथि से अंतिम अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ अदा करनी होगी। वहीं मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये तथा वाद खर्च 10 हजार रुपये आयोग में जमा कराने होंगे। इसके अलावा सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार करने के लिए एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक और कॉरपोरेट हेड पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।
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