कंपोजिट विद्यालय तिलौली कला के प्रधानाध्यापक निलंबित
Sonbhadra News - सोनभद्र, संवाददाता। घोरावल ब्लाक के कंपोजिट विद्यालय तिलौली कला के प्रधानाध्यापक को निलंबित क क ेक

सोनभद्र, संवाददाता। घोरावल ब्लाक के कंपोजिट विद्यालय तिलौली कला के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय ने निरीक्षण में मिली खामियों पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी राबर्ट्सगंज को मामले की जांच सौंपी है। उन्होंने 15 दिन के अंदर जांच कर आख्या तलब की है। बीएसए मुकुल आनंद पांडेय ने बताया कि आयुक्त एवं सचिव ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश का 30 व 31 मई को घोरावल ब्लाक के तिलौलीकला कंपोजिट विद्यालय पर निरीक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसकी तैयारी को लेकर उन्होंने विद्यालय को सुव्यवस्थित करने का निर्देश संबंधितों को दिया।
इसी क्रम में 29 मई को उन्होंने तिलौली कला कंपोजिट विद्यालय निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय की रंगाई-पुताई नहीं करायी गयी है। विद्यालय परिसर में गंदगी व्याप्त है। विद्यालय में पर्याप्त कक्ष होने के बावजूद भी प्रधानाध्यापक कक्ष / कार्यालय नहीं बनाया गया है। शिक्षकों के बैठने के लिए कुर्सी मेज भी उपलब्ध नहीं है। बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर तो है किन्तु कक्षा कक्ष में बेतरतीब फेंके हुए हैं। उनका उचित रख-रखाव नही है। विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भोजन बनाने के लिए पर्याप्त बर्तन उपलब्ध नहीं है, जो बर्तन है वह भी टूटे-फूटे हैं। बच्चों को भोजन ग्रहण करने के लिए थाली व पानी पीने को गिलास उपलब्ध नहीं है। जानकारी मिली कि विद्यालय में मध्यान्ह भोजन लकड़ी पर पकाया जाता है। मध्यान्ह भोजन पंजिका के दाहिनें पृष्ठ पर प्रविष्टियां अपूर्ण पायी गयी। प्रिन्टरिच सामग्री दीवारों पर नहीं लगायी गयीं है। विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए पुस्तकालय भी नहीं पाया गया। मल्टीपल हैण्डवाश यूनिट अक्रियाशील पायी गयी। यही नहीं ग्रामीणों से जानकारी मिली कि प्रधानाध्यापक द्वारा समर कैम्प के संचालन में सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। बीएसए ने कहा कि इससे यह प्रतीत होता है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा कम्पोजिट ग्राण्ट मद में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि तथा बर्तन क्रय के लिए प्राप्त धनराशि का नियम विरूद्ध आहरण कर दुरूपयोग किया जा रहा है। इस पर बीएसए ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 तथा शिक्षक गरिमा के प्रतिकूल कार्य किये जाने व उपरोक्त आरोपों में प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय तिलौलीकला जितेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय जुड़ौली, घोरावल से सम्बद्ध कर दिया। बीएसए ने प्रकरण की जॉच के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी रावर्ट्सगंज को जाँच अधिकारी नामित कर प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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