Night curfew in UP Permission has to be taken for the wedding ceremony marriage guideline who will issue order यूपी में नाइट कर्फ्यू: शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति, जानें कौन जारी करेगा आदेश , Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में नाइट कर्फ्यू: शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति, जानें कौन जारी करेगा आदेश

कानपुर शहर में नाइट कर्फ्यू के दाैरान होने वाले शादी समारोह और अन्य सभी सार्वजनिक कार्यक्रम अब बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं होंगे। संबंधित मजिस्ट्रेट से कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी। हॉल...

Amit Gupta वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर Fri, 9 April 2021 10:15 AM
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यूपी में नाइट कर्फ्यू: शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति, जानें कौन जारी करेगा आदेश

कानपुर शहर में नाइट कर्फ्यू के दाैरान होने वाले शादी समारोह और अन्य सभी सार्वजनिक कार्यक्रम अब बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं होंगे। संबंधित मजिस्ट्रेट से कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी। हॉल की क्षमता का 50 फीसदी या अधिकतम 100 लोग ही शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। शादी समारोह में अगर कोई रात में जाना चाहता है तो उसे कार्ड साथ रखना होगा। बिना कार्ड बाहर निकले तो कार्रवाई होगी। एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि कोरोना का प्रकोप बढ़ने पर सख्ती की गई है।

 

शादी वाले घरों में नाइट कर्फ्यू से बढ़ा संकट

कोरोना के बढ़ते संक्रमण से शादियों को लेकर संशय गहराता जा रहा है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के बाद संकट और बढ़ गया है। रात की दावत के समय को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। रात में तय शादियों की तैयारियों में फेरबदल को लेकर भी चिंता खड़ी हो गई है।  बर्रा निवासी राजनारायण शुक्ला की बेटी की शादी 22 अप्रैल को है। फरवरी के अंत में तय हुआ था कि लगभग 250 लोगों की व्यवस्था थी। राजनारायण का कहना है कि मेहमानों की संख्या तय हो जाने से शादी के कार्यक्रम में 100 मेहमानों को आमंत्रित करने की व्यवस्था की थी। दूसरे दिन लड़के वालों ने रिसेप्शन रखा था। नाइट कर्फ्यू से नई समस्या खड़ी हो गई है। सभी शादी वाले घरों की चिंता रात के कर्फ्यू ने बढ़ा दी है। कर्फ्यू के चलते रात 8:00 बजे तक शादी की दावत निपटाना एक चुनौती होगा।   

अंतरराज्यीय वाहनों पर रोक नहीं
अगर कोई व्यक्ति बाहर से वाहन लेकर आता है तो उसके आने पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। डीएम आलोक तिवारी ने बताया कि अगर कोई ट्रेन व बस से आता-जाता है तो उसे भी नहीं रोका जाएगा। 
शिक्षकों को बुलाया जा सकता
12वीं तक के स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। फिर भी शिक्षक और शिक्षिकाओं को जरूरत के मुताबिक बुलाया जा सकता है। जिनकी चुनाव में ड्यूटी है, उनको आना होगा। परीक्षा व प्रैक्ट्रिकल पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। रात 10 बजे के बाद शहर के होटल व ढाबे पूरी तरह से बंद रहेंगे। अगर कोई खोलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। एडीएम सिटी ने बताया कि जरूरी सेवाओं और वस्तुओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। हाईवे पर आवागमन होता है, इसलिए वहां छूट है। बाकी शहर के होटल व ढाबे पूरी तरह से बंद रहेंगे।

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