सुरेन्द्र हत्याकांड में चार दोषी करार, जेल
Sultanpur News - सुलतानपुर के जामो थाना क्षेत्र के अमरबोझा बरौलिया गांव में छह साल पूर्व हुई सुरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने उन्हें जेल...

सुलतानपुर। जामो थाना क्षेत्र के अमरबोझा बरौलिया गांव में छह साल पूर्व गोली मारकर सुरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने दोषी करार देकर जेल भेज दिया है। दोषियों को जेल से तलब कर गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के अमरबोझा बरौलिया गांव में 25 मई 2019 की रात रंजिश में सुरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई नरेंद्र बहादुर सिंह ने की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बरौलिया निवासी सगे भाई वसीम और नसीम, तत्कालीन बीडीसी रामचंद्र, पीढ़ी-फुरसतगंज निवासी अतुल उर्फ गोलू एवं धर्मनाथ गुप्ता आरोपी थे।
विवेचना कर पुलिस ने सभी पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिनका विचारण सेशन जज की कोर्ट में अबतक चला। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी धर्मनाथ गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अन्य आरोपी हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर जेल भेज दिया गया। गुरुवार जेल से तलब कर सभी को सजा सुनाई जाएगी।
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