पत्नी का भाई से अवैध संबंध के शक में मासूम बेटी को ही मार डाला, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
कानपुर में अपनी ही बेटी की गला रेतकर हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। भाई से पत्नी का अवैध संबंध होने के शक में वारदात को अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने 22 महीने में फैसला सुनाया है।

कानपुर में बिधनू के सेन पश्चिम पारा में डेढ़ साल की बेटी की हत्या करने वाले पिता को बुधवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज सी. प्रकाश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से आधी धनराशि बच्ची की मां को देने के आदेश दिए हैं। केस का स्पीडी ट्रायल करते हुए घटना के 22 माह के भीतर ही कोर्ट ने निर्णय सुना दिया।
मकड़ीखेड़ा निवासी युवक ने सेन पश्चिम पारा थाने में 22 सितंबर 2023 को तहरीर दी थी कि उसने अपनी बहन की शादी मैनपुरी निवासी राजीव राजपूत के साथ 2014 में की थी। वहीं, राजीव ने अपनी बहन की शादी के लिए बिठूर के सिंहपुर स्थित अपना प्लॉट बेच दिया था। इससे जो पैसे बचे, उससे मंधना में पत्नी और अपने भाई के नाम पर संयुक्त रूप से प्लॉट खरीदा था। राजीव कुछ समय बाद ही अपनी पत्नी और भाई के बीच अवैध संबंध होने का शक करने लगा।
इसे लेकर आएदिन दंपति के बीच कहासुनी और मारपीट होने लगी। राजीव को शक था कि डेढ़ साल की बेटी उसकी नहीं बल्कि भाई की है। इसी के चलते 21 सितंबर 2023 की देर रात राजीव ने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने 23 सितंबर को परसौली भट्ठा परिसर से उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीजीसी ओमकार नाथ वर्मा के मुताबिक राजीव की पत्नी, भाई और मां की गवाही व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
छत से नीचे लाया फिर मार डाला
कोर्ट में बच्ची की मां ने बताया कि 21 सितंबर की आधी रात को वह अपने दोनों बच्चों, पति व सास के साथ छत पर सो रही थी। मकान मालिक का परिवार भी सो रहा था। रात में राजीव डेढ़ साल की बेटी को उठाकर नीचे कमरे में ले गया। सुबह पांच बजे जब वह उठी तो बेटी को न पाकर नीचे पहुंची। देखा तो राजीव बेटी के साथ लेटा था। उसने बच्ची को जगाने का प्रयास किया लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। राजीव से पूछा तो उसने बताया कि बेटी को मार डाला है। बच्ची का शरीर ठंडा पड़ चुका था। माथे पर हल्का नीले रंग का निशान था।
15 माह चली केस की सुनवाई
इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने चार महीने के भीतर ही चार्जशीट लगा दी थी। 23 फरवरी 2024 को आरोप तय किए गए जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। 15 महीने तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुनाया।
10 गवाहों में चार परिवार के
पुलिस ने 10 गवाहों की सूची तैयार की थी जिसमें राजीव के खिलाफ उसकी पत्नी, मां, भाई और साले ने गवाही दी। जिस मकान में वह किराये पर रहता था, वहां के मकान मालिक ने भी राजीव के खिलाफ गवाही दी।