तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना, लखनऊ डीएम को भी आयोग में हाजिर होने का आदेश
- लखनऊ की सरोजनीनगर तहसील के तहसीलदार पर सूचनायुक्त ने 25000 का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में सूचना आयोग ने जिलाधिकारी लखनऊ को भी तलब किया गया है। हाजिर होकर जवाब देने को कहा गया है।

राजधानी लखनऊ की सरोजनीनगर तहसील आए दिन चर्चा में रहती है। अभी हाल ही में डिफेंस जमीन खरीद घोटाले में कई अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है। इसके बावजूद तहसील में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। ताजा मामला सूचना न देने का है जिससे नाराज होकर सूचना आयोग ने तहसीलदार सरोजनीनगर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना तथा अगली तारीख पर जिलाधिकारी लखनऊ को सूचना कार्यालय में संबंधित प्रकरण के प्रपत्र लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मूल रूप से लखनऊ के रायसिंह खेडा मजरा माती निवासी नीरज कुमार ने सरोजनीनगर तहसीलदार से अपने केस के सम्बन्ध में 04 दिसम्बर 2023 को सूचना मांगी थी। नियत समय पर सूचना न मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एसडीएम सरोजनीनगर को पत्र भेजकर सूचना मांगी गई। वहां भी संतोषजनक सूचना न मिलने पर नीरज कुमार ने सूचना आयोग में अपील की थी जिस पर सूचना आयोग द्वारा 10 फरवरी 2025 को जन सूचना अधिकारी कार्यालय तहसीलदार सरोजनीनगर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 20 मार्च 2025 तक अपना पक्ष रखने को कहा था। जनसूचना अधिकारी तहसीलदार कार्यालय तहसील सरोजनीनगर द्वारा अपना पक्ष न रखने पर 28 मार्च 2025 को सूचना आयुक्त द्वारा जन सूचनाधिकार तहसीलदार तहसील सरोजनीनगर लखनऊ को आयोग द्वारा पूव्र पारित आदेशों की अवहेलना किये जाने तथा अपीलकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने का दोषी मानते हुए उनके विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत रुपए 25000/- का अर्थदण्ड लगाया है।
इसके साथ ही जिलाधिकारी लखनऊ को प्रश्नगत प्रकरण की आगामी सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर जनसूचना अधिकारी तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा अपीलकर्ता को अभी तक सूचनाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई तथा अब तक कृत कार्यवाही से स्वयं उपस्थित होकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है।