मासूम से रेप का वीडियो वायरल करने वालों पर गिरी गाज, 40 यूट्यूबर पर होगा मुकदमा
यूपी के आगरा में जगदीशपुरा स्थित धर्मस्थल में मासूम से दुराचार का वीडियो वायरल करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी के आदेश के बाद पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले 40 लोगों को चिह्नित किया है।

यूपी के आगरा में जगदीशपुरा स्थित धर्मस्थल में मासूम से दुराचार का वीडियो वायरल करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी के आदेश के बाद पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले 40 लोगों को चिह्नित किया है। ज्यादातर यूट्यूबर हैं। चिह्नित नामों की सूची पुलिस आयुक्त के पास है। उनकी अनुमति के बाद सभी के नाम मुकदमे में खोल दिए जाएंगे। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि धर्मस्थल में मासूम से दुराचार की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी के समक्ष वीडियो वायरल का मामला भी आया था। उन्होंने उस पर संज्ञान लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। थानाध्यक्ष जगदीशपुरा को आदेशित किया था कि वह स्वयं अथवा मुकदमे के विवेचक वीडियो वायरल करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें।
आरोपियों का कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कोर्ट के आदेश पर सोशल मीडिया सेल ने उन आरोपियों को चिह्नित किया, जिन्होंने वीडियो वायरल किए थे। सबसे पहले 'एक्स' पर वीडियो अपलोड करने वालों के स्क्रीन शॉट लिए गए। धीरे-धीरे आरोपियों की सूची लंबी होती चली गई।
सात साल से कम की सजा का है प्रावधान
चिह्नित नामों की सूची पुलिस आयुक्त के पास है। उनके निर्देश मिलते ही सभी को मुकदमे में आरोपित बनाया जाएगा। आईटी ऐक्ट की धारा भी बढ़ाई जाएगी। सभी को पहले नोटिस दिया जाएगा। जिन धाराओं के तहत वीडियो वायरल करने वाले आरोपित बनेंगे उनमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है। पुलिस गुपचुप बिना गिरफ्तारी चार्जशीट लगाएगी। विवेचक को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपियों को नोटिस जारी करने के बाद चार्जशीट लगा दें।