उत्कृष्ट विद्यालय पर शासनादेश जारी करना नियम का उल्लंघन: गणेश
रुद्रपुर के पूर्व दर्जामंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने उत्तराखंड सरकार पर उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम पर शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब बच्चों के हितों...

रुद्रपुर। पूर्व दर्जामंत्री व प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. गणेश उपाध्याय ने उत्तराखंड सरकार पर उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर शासनादेश जारी कर शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस को जारी बयान में कहा कि सरकार जिले से लेकर प्रदेश तक हजारों प्राथमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर समाप्त कर देना चाहती है। कहा कि सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय के लिए क्लस्टर विद्यालय बनाने का अव्यवहारिक निर्णय लिया है। दूर दराज के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता प्रतिदिन दैनिक मजदूरी करके गुजारा करते हैं। यदि 5 किमी के दायरे में आने वाले प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को किसी क्लस्टर विद्यालय में मिलाया जाता है, तो हजारों गरीब बच्चों के हितों पर कुठाराघात होगा।
उपाध्याय ने कहा कि जिले में पूर्व में भी एक बार ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के नाम पर स्कूलों का विलीनीकरण किया जा रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार की शिक्षा अधिकार अधिनियम के उल्लंघन व शिक्षा में मनमाने प्रयोग पर रोक लगाई थी। अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक 1 किमी के दायरे में एक प्राथमिक और 3 किमी के दायरे में जूनियर स्कूल होगा। ऐसे में 5 किमी के दायरे के स्कूलों को क्लस्टर के नाम पर एकीकरण किया जाना शिक्षा अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन है।
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