महिलाओं के साथ भेदभाव और समाज में हिंसा बढ़ेगी; यूसीसी को हाईकोर्ट में फिर चुनौती
- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद से इसे हाईकोर्ट में लगातार जनहित याचिकाओं के माध्यम से चुनौती मिल रही है। यूसीसी को पूरी तरह जनविरोधी, असंवैधानिक और निजता का हनन करने वाला बताते हुए तर्क दिया है कि यह कानून महिलाओं के साथ भेदभाव और समाज में हिंसा व असमानता को बढ़ावा देगा।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद से इसे हाईकोर्ट में लगातार जनहित याचिकाओं के माध्यम से चुनौती मिल रही है। इधर, उत्तराखंड महिला मंच की डॉ. उमा भट्ट, कमला पंत और समाजवादी लोक मंच के मुनीष कुमार ने यूसीसी अधिनियम और उसके नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है, जिस पर आज गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।
याचिकाकर्ताओं ने यूसीसी को पूरी तरह जनविरोधी, असंवैधानिक और निजता का हनन करने वाला बताते हुए तर्क दिया है कि यह कानून महिलाओं के साथ भेदभाव और समाज में हिंसा व असमानता को बढ़ावा देगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस अधिनियम के जरिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन किया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कानून युवाओं के जीवन साथी चुनने के अधिकार पर हमला करता है। अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को हिंसा और उत्पीड़न का शिकार बना सकता है। पुलिस एवं रजिस्ट्रार को असीमित जांच शक्तियां देकर जनता के उत्पीड़न का मार्ग प्रशस्त किया है। यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और वसीयत आदि का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी मामले में दिए गए निजता संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है। याचिका में इस बात पर भी आपत्ति जताई गई है कि यूसीसी के तहत पंजीकरण नहीं कराने पर व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित किया जा सकता है, जो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं के एक अधिवक्ता नवनीश नेगी ने बताया कि यह याचिका हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में गुरुवार को आइटम नंबर एक पर सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर इस मामले की पैरवी करेंगी।
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