गडकरी ने बनाया नया नियम, अब टू-व्हीलर खरीदने पर दो ISI हेलमेट देने होंगे; ₹2000 को होता है चालान
- भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब हर दोपहिया वाहन के साथ दो ISI सर्टिफाइट हेलमेट देना अनिवार्य होगा।

भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब हर दोपहिया वाहन के साथ दो ISI सर्टिफाइट हेलमेट देना अनिवार्य होगा। नई दिल्ली में आयोजित ऑटो समिट में इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई, जिसे टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूरा समर्थन मिला है। गडकरी का यह सख्त निर्देश उद्योग जगत द्वारा एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से अपेक्षित कदम माना जा रहा है, जो इन अनावश्यक मौतों को रोकने में मदद करेगा।
टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (THMA), जो लंबे समय से ISI सर्टिफाइट हेलमेट की अनिवार्यता की मांग कर रहा था उसने इस सक्रिय नेतृत्व की सराहना की। बता दें कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। हर साल 4,80,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें करीब 1,88,000 से अधिक लोगों की जान जाती है। इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं। खासकर दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं।
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इस पर THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा, "यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है। जो परिवार सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खो चुके हैं, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण है कि अब ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकेगा।" उद्योग जगत ने जोर देकर कहा कि दोपहिया वाहनों की सवारी अब जोखिमभरी नहीं होनी चाहिए। यदि राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के पास ISI सर्टिफाइट हेलमेट होगा, तो सफर सुरक्षित और ज़िम्मेदारी भरा बनेगा।
हेलमेट निर्माता संघ ने आश्वासन दिया कि वे क्वालिटी ISI हेलमेट के प्रोडक्शन में वृद्धि करेंगे और देशभर में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने गडकरी की इस पहल को सड़क सुरक्षा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह कदम भारत में सुरक्षित और समझदारी भरी दोपहिया यात्रा के नए युग की शुरुआत करेगा। क्योंकि हर हेलमेट के पीछे एक कीमती जीवन होता है।
अब 2000 रुपए का चालान
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा।
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