रानीगंज प्रमुख ने किया अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की मांग
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रखंड में बनी रही गहमागहमी रानीगंज। एक संवाददाता। बीते 19 मई

अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रखंड में बनी रही गहमागहमी रानीगंज। एक संवाददाता। बीते 19 मई को रानीगंज के 21 पंसस द्वारा कई तरह के आरोप लगाकर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाने को लेकर बीडीओ को आवेदन दिया था। इसके बाद अब मंगलवार को प्रखंड प्रमुख अंजुम आरा ने बीडीओ कार्यालय में बीडीओ को आवेदन देकर दूसरी बार लग रहे अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है। प्रखंड प्रमुख अंजुम आरा ने आवेदन में बताया कि 19 मई को रानीगंज प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव की अधियाचना प्राप्त हुआ है। जबकि 11 जनवरी 2024 को ही बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव की सारी प्रक्रियाएं पूर्व में ही संपन्न हो चुकी है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 जनवरी 2025 को डायरी नंबर 672/2025 चित्रा कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि पूरे बिहार में द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव की सारी प्रक्रियाओं पर रोक लगाया जाए एवं साथ ही साथ बिहार सरकार पंचायती राज विभाग पटना के द्वारा 23 जनवरी 2025 को संयुक्त सचिव ने सभी जिला पदाधिकारीओ, सभी उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारीओ, सभी जिला परिषद, सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारीओ एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग पटना बिहार को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगला कोई आदेश जब तक नहीं आ जाए तब तक पूरे बिहार राज्य में सभी द्वितीय अविश्वास प्रस्तावओ को पूर्णत: स्थगित/रोक लगाया जाय। प्रमुख ने अपने आवेदन में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं एवं सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अगला आदेश आने तक 19 मई को को प्राप्त द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव की अधियाचना को फिलहाल तत्काल प्रभाव से स्थगित/रोक लगाने की मांग की है। इधर प्रभारी बीडीओ ने बताया कि कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रमुख के द्वारा लिखकर दिया गया है। वे आवेदन नहीं देखे हैं। आवेदन देखने के बाद जो नियमावली में होगा उसपर आगे की कार्रवाई की जायेगी।
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