New Rule Requires FIR for High Security Number Plate Theft or Loss in Bihar एचएसआरपी नंबर खोने पर दर्ज कराना होगा केस, Bagaha Hindi News - Hindustan
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एचएसआरपी नंबर खोने पर दर्ज कराना होगा केस

बेतिया में अब वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी या खोने पर थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर की कॉपी वाहन-4 पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी। यह व्यवस्था...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाMon, 17 Feb 2025 12:44 AM
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एचएसआरपी नंबर खोने पर दर्ज कराना होगा केस

बेतिया, निज संवाददाता। अब तक गाड़ी चोरी होने पर ही लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराते थे, लेकिन अब वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एच एसआरपी) चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को अब थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर की कॉपी वाहन- 4 पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। नंबर प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के वजह से नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अगर खो जाती हैं, चोरी हो जाती है या टूट जाती है तो वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद एफआईआर की कॉपी को वाहन - 4 पोर्टल पर अपलोड करना होगा जिसके बाद नई एचएसआरपी नंबर मिल पाएगी। इसके अलावा एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत कंपनी या वाहन डीलर्स ही लगा सकेगे। इसको लेकर निर्देश दिया गया है।

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