दहेज हत्या कांड में दोषी पाए गए पति और उसके भाई को 10 साल की सजा
बेगूसराय में दहेज हत्या मामले में दोषी पाए गए सुमित रजक और कारगिल रजक को 10 वर्ष की कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है। अनिता की शादी के बाद से दहेज की मांग और प्रताड़ना के चलते उसकी...

बेगूसराय, संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने नयागांव थाना कांड संख्या 37/2023 के चर्चित दहेज हत्या मामले में दोषी पाए गए अभियुक्तों को सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों सुमित रजक (पति) एवं कारगिल रजक (पति का भाई) को कठोर सजा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागदह निवासी अनिल रजक पिता गीता रजक ने अपनी पुत्री अनीता की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व सुमित रजक से की थी। शादी के बाद से ही सुमित रजक व उसके परिजन दो लाख रुपये दहेज की मांग करते थे और अनिता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे।
एक जुलाई 2023 को दहेज नहीं देने पर अनिता की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। इस मामले में लोक अभियोजक संतोष कुमार द्वारा कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई। इनमें से चार गवाहों ने घटना की पुष्टि की। इसके आधार पर न्यायालय ने 28 मई 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोनों अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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