Araria Court Sentences Drug Smuggler to 7 Years for 10 KG Ganja Seizure अररिया: गांजा तस्कर को सात वर्ष सश्रम कारावास की मिली सज़ा, Bhagalpur Hindi News - Hindustan
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अररिया: गांजा तस्कर को सात वर्ष सश्रम कारावास की मिली सज़ा

अररिया में न्यायाधीश रवि कुमार ने 10 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में मुकेश मंडल को 7 वर्षों का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना 8 जनवरी 2024 को हुई थी, जब एसएसबी ने गुप्त सूचना...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरThu, 5 June 2025 04:32 PM
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अररिया: गांजा तस्कर को सात वर्ष सश्रम कारावास की मिली सज़ा

अररिया, विधि संवाददाता। 10 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने एक गांजा तस्कर को एनडीपीएस की धारा में 07 वर्षों का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। वहींजुर्माना के रूप में 50 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि सज़ा पाने वाला जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के जोखरण गांव का रहनेवाला 30 वर्षीय मुकेश मंडल है। घटना आठ जनवरी 2024 की है। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी 56 वी बटालियन के अधिकारी अशोक कुमार सदल बल के साथ बैद्यनाथ पुर बीपी 177/04 के पास खड़े थे।

तभी एक टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल आया। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने आरोपी को दोषी पाया। सज़ा के बिंदु पर वचाव पक्ष के अधिवक्ता रविन्द्र विश्वास ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने आरोपियों की सज़ा मुकर्रर की।

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