बागबाड़ी मामले में पूर्व एसडीओ को अपील में भी नहीं मिली राहत
अनुशासनिक प्राधिकार से मिला दंड विभाग ने बरकरार रखा तीन वेतन वृद्धि पर रोक की

भागलपुर, वरीय संवाददाता। सामान्य प्रशासन विभाग ने भागलपुर के पूर्व एसडीओ कुमार अनुज की अपील खारिज कर दी। बागबाड़ी मामले में लगाए गए आरोपों को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार ने वर्ष 2024 में आरोप वर्ष 2016-17 और तीन वेतन की वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया था। जिसे विभाग ने सही मानते हुए पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया है। 2011 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुमार अनुज पदस्थापन काल में कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि.) बागबाड़ी के विशेष पदाधिकारी भी थे। उनके खिलाफ तत्कालीन डीएम ने 8 मई 2017 को प्रपत्र ‘क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया था। कुमार अनुज पर आरोप था कि उन्होंने बागबाड़ी में दुकान व गोदाम के आवंटन में अनियमितता बरतने और कई शिक्षकों को मनाही के बाद भी प्रतिनियुक्त या प्रतिनियोजित कर लिया था। इस मामले में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त को संचालन पदाधिकारी बनाते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई थी। आयुक्त ने कुमार अनुज पर लगे तमाम आरोपों को प्रमाणित कर दिया। इसके बाद बचाव के लिए कुमार अनुज से जवाब मांगा गया।
विभाग के स्तर पर जवाब की समीक्षा हुई। जिसमें पाया गया कि बागबाड़ी के दुकान-गोदाम के आवंटन में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। किराया निर्धारण में भी लापरवाही बरती गई। शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया गया। एक ही परिवार के दो व्यक्तियों को दुकान व गोदाम का आवंटन किया गया। विकास मित्र के चयन में भी त्रुटि पाई गई। विभाग ने बीपीएसएसी की सहमति के बाद तीन वेतन वृद्धि पर रोक की सजा दी थी।
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