Court Sentences Sintu Yadav to 4 Years for NDPS Act Violation in Khirak Case मेला में दहशत फैलाने के लिए की थी गोलीबारी, Bhagalpur Hindi News - Hindustan
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मेला में दहशत फैलाने के लिए की थी गोलीबारी

नवगछिया, निज संवाददाता। व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अवर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार के

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरThu, 17 April 2025 04:22 AM
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मेला में दहशत फैलाने के लिए की थी गोलीबारी

व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अवर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार के न्यायालय ने खरीक थाना कांड संख्या 337/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी सिंटू यादव पिता महेंद्र यादव घर भवनपुरा खरीक को 25 (1-बी)ए में चार साल की सजा और 10 हजार जुर्माना की सजा और जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा 26 में दो साल की सजा और 5000 का जुर्माना, धारा 22 में एक साल की सजा और धारा 20 में एक साल की सजा दी है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। न्यायालय ने अन्य आरोपी गौरव यादव पिता नंदकिशोर यादव और मौसम यादव पिता स्व. सुबोध यादव घर नया टोला भवनपुरा को निर्दोष पाकड़ रिहा किया। घटना 25 सितंबर 2021 नया टोला भवनपुरा की है। जब मेला में दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की गई थी। इस दौरान खरीक पुलिस ने सिंटू यादव को हथियार के साथ पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर खरीक पुलिस ने खेत से गांजा बरामद किया था। इस संबंध में खरीक थाना में सूचक पंकज कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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