पूर्णिया: लोक अदालत में निपटाए जाएंगे 4700 लंबित मामले, प्री-लिटिगेशन के 11 800 बकायेदारों को नोटिस
पूर्णिया में 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार वाहन रवाना किया गया। प्रधान जिलाजज कन्हैयाजी चौधरी ने इसकी जानकारी दी। इस अदालत में लंबित मामलों का...

पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रचार वाहन रवाना हुआ। गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रधान जिलाजज कन्हैयाजी चौधरी समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने कोर्ट परिसर इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से जिले के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को लोक अदालत के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा ताकि अधिक संख्या में लोग अदालत पहुंचकर अपने विवादों का एक ही दिन में निपटारा करा सके। इस प्रचार वाहन के साथ पारा लीगल वॉलेन्टियर को भी भेजा गया है। इसके बाद प्रधान जिलाजज ने प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्णिया समेत बनमनखी, धमदाहा और बायसी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि व्यवहार न्यायालय के लगभग 4700 लंबित मामले को चिह्नित किया गया है। चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। वहीं प्री-लिटिगेशन के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बीएसएनएल एवं अन्य से संबंधित लगभग 11,800 बकायेदारों को नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वादों के निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए 15 पीठ का गठन किया गया है जबकि अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए एक-एक पीठ होंगे। संबंधित न्यायालय द्वारा बीते 30 अप्रैल से प्री-सिटिंग एवं प्री-काउंलिंग हो रही है। जिस न्यायालय में मुकदमा लंबित उसी में होगा निपटारा: प्रधान जिलाजज ने कहा कि पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है उसका निपटारा उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही पक्षकारों की सुविधा के लिए पांच हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जिसमें पारा लीगल वॉलेन्टियर मौजूद रहेंगे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन, पेंशन, उपभोक्ता, राजस्व एवं अन्य दीवानी वादों का समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। प्रधान जिलाजज ने अपील करते हुए कहा कि जिन पक्षकारों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है और वे अपना वाद आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं तो वह भी उस दिन संबंधित न्यायालय में पहुंचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन मुफ्त में किया जाएगा। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार भी मौजूद थे।
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