नर्स व नर्सिंग ट्यूटर की प्रतिनियुक्ति न करने का निर्देश
भागलपुर, वरीय संवाददाता अब बिना सक्षम प्राधिकार यानी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

भागलपुर, वरीय संवाददाता अब बिना सक्षम प्राधिकार यानी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) की अनुमति के बिना जिले की किसी भी स्टाफ नर्स, नर्सिंग ट्यूटर की प्रतिनियुक्ति न करने का आदेश जारी किया गया है। निदेशक प्रमुख नर्सिग डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने इस बाबत सिविल सर्जन डॉ. अशोक प्रसाद को पत्र लिखकर कहा है कि जनवरी 2024 में ही स्टाफ नर्स कर्मियों की सभी प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही जिन नर्सो की प्रतिनियुक्ति की गई थी, उन्हें उनके मूल तैनाती वाले स्थानों पर अविलंब योगदान करने का आदेश किया गया था। बावजूद अभी भी कुछ स्टॉफ नर्स अपने प्रतिनियुक्ति वाले स्थान पर ही कार्यरत है, जो कि सरकारी आदेश की अवहेलना है। सिविल सर्जन डॉ. अशोक प्रसाद को निदेशक प्रमुख नर्सिंग ने निर्देश दिया कि बिना नियुक्ति प्राधिकार की अनुमति के अपने स्तर से प्रतिनियुक्ति वे नहीं करेंगे। साथ ही जो भी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ट्यूटर प्रतिनियुक्ति वाले स्थल पर ड्यूटी कर रही हैं उन्हें तत्काल उनके मूल पदस्थापन वाले स्थान पर वापस किया जाये। ऐसा न होने पर सिविल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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