Bihar Court Orders Salary and Pension Payments for College Staff उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वेतन व पेंशन भुगतान करे सरकार, Biharsharif Hindi News - Hindustan
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उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वेतन व पेंशन भुगतान करे सरकार

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Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफThu, 15 May 2025 09:12 PM
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उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वेतन व पेंशन भुगतान करे सरकार

उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वेतन व पेंशन भुगतान करे सरकार बिहारशरीफ, निज संवाददाता। उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन भुगतान बिहार सरकार शीघ्र करे। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (फैक्टनेब) के अध्यक्ष डॉ. शंभूनाथ प्रसाद सिन्हा, महासचिव प्रो. राजीव रंजन एवं मीडिया प्रभारी प्रो. अरुण गौतम ने बिहार सरकार से अविलंब भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 40 वर्षों से बिना वेतन के काम कर रहे अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए समाजोपयोगी न्याय निर्णय दिया गया है।

इसे समय-सीमा के अन्दर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 20 मई को पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा एवं तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर की संयुक्त सभा अल समस डिग्री कॉलेज अररिया में होगी। इसमें भागलपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह, फैक्टनेब के अध्यक्ष डॉ. शंभूनाथ प्रसाद सिन्हा व सचिव डॉ. रवींद्र कुमार व अन्य गणमान्य शिरकत करेंगे।

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