अभी जेल में ही रहेंगे बीजेपी एमएलए मिश्रीलाल यादव, सजा बरकरार; एक धारा पर 27 मई को फैसला
शुक्रवार को कोर्ट एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश ने मिश्रीलाल यादव को दी गई सजा को बरकरार रखा।

भारतीय जनता पार्टी के अलीनगर(दरभंगा) विधायक मिश्रीलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। शुक्रवार को मारपीट, गाली गलौज के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अपील वाद पर फैसला सुनाया जिसमें विधायक समेत दो की तीन-तीन महीने की सजा बरकरार रखा। इसी केस में गाली-गलौज के मामले में धारा 506 के तहत आगामी 27 मई को फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार को अपील वाद खारिज किए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
शुक्रवार को कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी थी क्योंकि रिवीजन वाद पर कोर्ट ने फैसला होना था। अ कोर्ट ने सजा का फैसला बरकरार रखते हुए तीन माह की जेल और पांच सौ जुर्माने की सजा पर मुहर लगा दी। दरअसल 30 जनवरी 2019 को मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव के खिलाफ मारपीट और पैसे छीनने का मुकदमा उमेश मिश्रा नामक एक व्यक्ति ने रैयाम थाने में दर्ज कराया था। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में दोनों को तीन माह जेल और पांच सौ जुर्माने की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ पुर्विचार याचिका दायर की गयी थी जिसे खारिज कर दिया गया। इस मामले में आईपीसी की धारा 506 में आगामी 27 मई को फैसला सुनाया जाएगा।
अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव के खिलाफ रैयान थाने में कुल चार मामले दर्ज हैं। इनमें कांड संख्या 15/16, कांड संख्या 8/17, कांड संख्या 4/19 व कांड संख्या 42/23 हैं। इनमें से तीन कांडों में हत्या की कोशिश करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज है, जबकि एक अन्य कांड में जातिसूचक गाली देने का मामला दर्ज है।
तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए कोर्ट, दरभंगा के न्यायाधीश की ओर से गुरुवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश देने पर कोर्ट में मौजूद उनके समर्थक मायूस हो गए। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक श्री यादव को दरभंगा मंडल कारा लाया गया। अधीक्षक स्नेहलता ने उनके जेल पहुंच जाने की बात कही।