साहब से अकेले में मिलिए, दाखिल-खारिज हो जाएगा; महिला की शिकायत पर सीओ के खिलाफ केस
सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सीओ और राजस्व कर्मचारी को आरोपित बनाया गया है। आरोप है दाखिल-खारिज के लिए सीओ महिला को अकेले में मिलने के लिए बुला रहे थे।

सरकार के तमाम हिदायत के बावजूद बिहार में जमीन का दाखिल खारिज बड़ी समस्या है। काम करने के लिए लोगों के भारी वसूली की शिकायत आम बात है। मुजफ्फरपुर से एक नया प्रकार का मामला सामने आया है। जिले के सदर थाने में मुशहरी के सीओ महेंद्र शुक्ला और राजस्व कर्मचारी अनुज कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी कागजात के आधार पर खबड़ा की एक जमीन का दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया गया है। सीओ पर जमीन की खरीदार महिला ने अकेले में मिलने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है।
सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सीओ और राजस्व कर्मचारी को आरोपित बनाया गया है। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने एफआईआर दर्ज कर दारोगा राकेश कुमार को इसका आईओ बनाया है। खबड़ा निवासी मुकेश शर्मा की पत्नी काजल कुमारी ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सदर थानेदार को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। मामले की छानबीन की जा रही है। मामला सामने आने के बाद से आरोपी सीओ का फोन नहीं लग रहा है।
परिवाद में कहा गया है कि काजल ने एक डिस्मिल जमीन खबड़ा गांव में खरीदी थी। उसका दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन दिया तो उसके आवेदन को पेंडिंग कर दिया गया। हल्का कर्मचारी आवास पर आकर मिला और कहा कि दाखिल खारिज कराने के लिए सीओ से अकेले में मिलना होगा। नहीं मिलने पर दाखिल खारिज नहीं होगी। सीओ साहब की बात नहीं मानने पर केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
इस मामले में अस्मित कुमार, सदर थानेदार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वादी महिला से मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।