Income Tax and GST Departments Hold Joint Meeting on Registration and Notice Periods ट्रस्ट इनकम टैक्स व जीएसटी के नियमों की दी जानकारी, Gaya Hindi News - Hindustan
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ट्रस्ट इनकम टैक्स व जीएसटी के नियमों की दी जानकारी

शनिवार को एक होटल में आयकर और जीएसटी विभाग की संयुक्त बैठक हुई। आयकर अधिकारी साक्षी सिंह ने बताया कि ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष की गई है। 5 करोड़ से ऊपर के संस्थानों के लिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, गयाSat, 14 June 2025 08:12 PM
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ट्रस्ट इनकम टैक्स व जीएसटी के नियमों की दी जानकारी

शहर के एक होटल में शनिवार को आयकर विभाग और जीएसटी विभाग की संयुक्त बैठक हुई। इसमें गयाजी सीपीई स्टडी चैप्टर के कन्वेंनर शामिल हुए। बैठक में आयकर अधिकारी साक्षी सिंह ने कहा कि ट्रस्ट इनकम टैक्स की ओर से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक का रजिस्ट्रेशन निर्धारित किया गया है। हालांकि पांच करोड़ से ऊपर के संसथान को पांच वर्ष तक ही समय निर्धारित है। राज्य वाणिज्य कर के अधिकारी राजेंद्र कुमार चचन ने बताया कि बोनाफाइड टैक्स पेयर नोटिस देने का समय सीमा दो साल नौ महीना लागू था। जालसाजी करने वालों को नोटिस का समय चार वर्ष छह माह लागू था।

अब 2024-25 में नई धारा 74 अ के तहत करदाताओं के लिए तीन साल छह माह कर दिया गया है। बैठक में सीए दीपक कुमार, रोहित कुमार, विजय कुमार, रोहित गोस्वामी, शशि सिन्हा, अनूप कुमार, अभिषेक कुमार, विजित कुमार, धीरेंद्र कुमार व मो. आलम ने आदि ने टैक्स को लेकर अपने विचार रखे।

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