Life Imprisonment for Shivkumar Yadav in Murder Case Father and Son-in-law Also Sentenced हत्या और हत्या के प्रयास मामले में पुत्र को आजीवन व पिता को 7 वर्ष की सजा, Gaya Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsGaya NewsLife Imprisonment for Shivkumar Yadav in Murder Case Father and Son-in-law Also Sentenced

हत्या और हत्या के प्रयास मामले में पुत्र को आजीवन व पिता को 7 वर्ष की सजा

-इस मामले में दामाद को सुनाई गई पांच साल की सजा गया जी,

Newswrap हिन्दुस्तान, गयाThu, 12 June 2025 08:11 PM
share Share
Follow Us on
हत्या और हत्या के प्रयास मामले में पुत्र को आजीवन व पिता को 7 वर्ष की सजा

कोच थाने से संबंधित हत्या के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 16 मनोरंजनी साव की अदालत ने पुत्र शिवकुमार यादव को आजीवन कारावास, पिता विद्यानंद यादव को 7 वर्ष की सजा और दामाद जितेंद्र यादव को 5 वर्ष की सजा सुनाई। बताया गया कि इस मामले में कोच थाने के पडरावां के मनोरमा देवी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 4 नवंबर 2021 को दीपावली के समय जब सूरज यादव दीप जलाकर लौट रहे थे तो शिव कुमार यादव ने उन्हें गोली मार दी जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मैत हो गई।

उसके बाद राजबली यादव को विद्यानंद यादव ने गडांसा से सिर पर वार किया, जिसे वह घायल हो गए। फिर जितेंद्र यादव ने छुरा से सत्येंद्र यादव की छाती पर वार किया, जिससे वह भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया गया कि जमीन विवाद के कारण यह घटना घटी थी। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त शिवकुमार यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना, धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की सजा व पच्चीस सौ रुपये जुर्माना, विद्यानंद यादव को धारा 307 के तहत 7 साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जितेंद्र यादव को धारा 307 के तहत 5 साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।