Six Accused Convicted in Murder of 55-Year-Old Witch Doctor in Bihar ओझा की हत्या में शामिल छह अभियुक्तों को कोर्ट ने ठहराया दोषी, Gaya Hindi News - Hindustan
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ओझा की हत्या में शामिल छह अभियुक्तों को कोर्ट ने ठहराया दोषी

ओझा की हत्या में शामिल छह अभियुक्तों को कोर्ट ने ठहराया दोषी उंची छत से जमीन पर फेंक कर ओझा की अभियुक्तों ने ली थी जान एक औरत की मौत के लिए ओझा को मान

Newswrap हिन्दुस्तान, गयाThu, 12 June 2025 06:51 PM
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ओझा की हत्या में शामिल छह अभियुक्तों को कोर्ट ने ठहराया दोषी

अनुमंडल के सुहैल इलाके में 55 साल के एक कथित ओझा की हत्या कर दिए जाने के मामले से जुड़े छह आरोपितों को शेरघाटी की एक अदालत ने गुरुवार को हत्या का दोषी ठहराया है। अगली सुनवाई के दौरान सजा मुकर्रर की जानी है। शेरघाटी कोर्ट परिसर में स्थित एडीजे-1 लवकुश कुमार की अदालत में गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी आरोपित भी मौजूद थे। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता चंदन सिंह ने यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष से बहस करने वालों में सरकारी वकील समी अहमद भी थे। अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि यह मामला सुहैल थाने के पकरी सुहैल गांव का है, जहां 5 सितंबर 2017 को छह लोगों ने मुंशी दास को छत से जमीन पर फेंक कर जान ले ली थी।

वृद्ध की हत्या के बाद उनके पुत्र रामजीवन दास ने गांव के ही छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में योगेंद्र भारती, दिलीप पासवान, रघुनंदन पासवान, कमल पासवान, धर्मेंद्र पासवान और विजय पासवान को आरोपित बनाया गया था। एक औरत की मौत से खफा थे गांव वाले बताया गया है कि मुंशी दास की पहचान स्थानीय स्तर पर एक ओझा के रूप में थी। गांव वाले एक महिला की मौत के लिए ओझा को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। एफआइआर के मुताबिक आक्रोशित ग्रामीणों के भय से वह घर की छत पर जाकर छिप गए। लेकिन, वहां भी ग्रामीण पहुंच गए और ओझा को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

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