Legal Awareness Program Held in Lohijara Panchayat Women s Rights and Legal Services Explained विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को दी गयी कानूनी जानकारी, Gopalganj Hindi News - Hindustan
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विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को दी गयी कानूनी जानकारी

सिधवलिया प्रखंड के लोहिजरा पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013, स्थायी लोक अदालत और विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। पैनल...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजSun, 15 June 2025 11:43 PM
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विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को दी गयी कानूनी जानकारी

सिधवलिया प्रखंड के लोहिजरा पंचायत भवन पर रविवार को आयोजित हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता व और विधवक्ता ने लोगों को दी कई जानकारी गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को सिधवलिया प्रखंड के लोहिजरा पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, स्थायी लोक अदालत, तथा विधिक सेवा आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। पैनल अधिवक्ता हैदर अली एवं विधिवक्ता रौशन जहां की टीम ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के बारे में बताया।

जिसमें कहा कि इसके तहत कोई भी पीड़ित महिला अपने विभाग में बने यौन उत्पीडन कमिटी के समक्ष अपना मामला रख सकती। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर उचित निर्णय लेगी। इसके साथ ही व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थापित स्थायी लोक अदालत के बारे में बताया कि इसके माध्यम से जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सुलह के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। यह ऐसी न्याय व्यवस्था है, जो जनता को बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, डाक, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा आदि जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे का मंच प्रदान करती है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं, जो लोक हित में आते हों। सबसे खास बात यह है कि इसका निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।इसकी स्थापना से जिले के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। कार्यक्रम में मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके के बारे में बताया कि इसके अंतर्गत पात्र लोगों को मुकदमे में पैरवी करने के लिए मुफ्त अधिवक्ता की व्यवस्था है।

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