स्कूली छात्रा के अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार
हाजीपुर में एक विशेष न्यायाधीश ने एक 15 वर्षीय छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। छात्रा 24 अगस्त 2023 को स्कूल गई थी और उसका अपहरण कर लिया गया था। आरोपी मुन्ना प्रसाद को...

हाजीपुर । निज संवाददाता लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब दो वर्ष पूर्व स्कूल गई एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को शुक्रवार को दोषी करार दिया है। यह जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि बलिगांव थाना क्षेत्र स्थित घर से एक 15 वर्षीया छात्रा 24 अगस्त 2023 को बलिगांव थाना क्षेत्र के ही इमादपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ने गई थी। वह देर शाम तक लौटकर घर लौट कर नहीं आई।
उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान पता चला कि बलिगांव थाना क्षेत्र के खोआजपुर बस्ती निवासी प्रिंस कुमार यादव उक्त छात्रा को मोबाइल पर कॉलकर अपने पास बुलाया और उसके साथ गाली-गलौच एवं मारपीट की। उसका अपहरण कर लिया है। परिवार वाले उसके घर पर जाकर पूछताछ किए। इस दौरान छात्रा को दो घंटे बाद बुलाकर वापस कर देने का वादा किया गया। बताया गया कि छात्रा को अपने साथी सोनू कुमार के साथ कहीं और भगा दिया। इस छात्रा के दादा ने बलिगांव थाना में पूरी घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 31 अगस्त 2023 को पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र के दानापुर रजिस्ट्री ऑफिस पश्चिम निवासी मुन्ना प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने प्रिंस कुमार यादव, सोनू कुमार तथा मुन्ना प्रसाद के विरुद्ध न्यायालय में 31 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र समर्पित किया। न्यायालय में इन लोगों के विरुद्ध 28 नवम्बर 2023 को आरोप गठन किया गया। इस मामले में काराधीन मुन्ना प्रसाद के विरुद्ध विचारण शुरू किया गया था। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज शर्मा द्वारा कराए गए 07 साक्षियों एवं प्रस्तुत किए गए 11 प्रदर्शों के परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद मुन्ना प्रसाद को दोषी करार दिया गया। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रेन कार्यक्रम के तहत स्व. कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के डायरेक्टर सुधीर शुक्ला ने पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक के प्रति त्वरित न्याय देने के प्रति आभार जताया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की काउंसलिंग की गई थी तथा उसे लीगल सपोर्ट प्रदान किया जा रहा था।
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