पति को फांसी, सास को उम्रकैद; बीवी और दो बेटियों को जिंदा जलाने पर कोर्ट का बड़ा फैसला
- 2021 में एक महिला को उसकी दो बेटियों के साथ जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उनकी हत्या महिला के पति ने अपनी मां के साथ मिलकर की थी। कोर्ट ने पति को फांसी दी है तो सास को उम्रकैद।

बिहार के कटिहार में एक महिला और उसके दो बच्चों को जिंदा जलाकर मारने के आरोपियों को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मृत महिला के पति और सास थे। कोर्ट ने आरोपी पति को फांसी की सजा सुनाई है जबकि उसकी मां (मृतका की सास) को कठोर उम्रकैद का आदेश किया है। घटना मार्च 2021 की है।
कटिहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया है। पत्नी एवं दो नाबालिग बच्चों को घर में बन्द कर जिन्दा जला कर हत्या करने से संबंधित मुकदमा प्राणपुर थाना कांड सं०-51/21सह सत्रवाद सं०-132/22 की विचारण के पश्चात पति मो.ताहिर को सजा-ए-मौत की सजा सुनायी। वहीं मृतका की सास हदीशन खातुन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दोनों आरोपी ग्राम रोशना (प्राणपुर थाना) कटिहार के निवासी हैं।
दिल को दहला देने वाली यह घटना 25 मार्च 2021 को कटिहार के प्राणपुर प्रखंड के रोशना गांव में घटी थी। सनकी पति मोहम्मद ताहिर ने अपनी मां के साथ मिलकर पत्नी हिना खातून, 30 वर्ष और दो बेटियांं आयात खातून, 6 साल और सानिया खातून, 4 साल को जिंदा जलाकर मार डाला था। ताहिर ने पत्नी और बच्चों पर किरासन तेल डालकर आग लगा दी और तीनों को कमरे में बंद कर दिया। ग्रामीणों से जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसी दिन पति को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उसकी मां को भी पकड़ा गया था। इस घटना के बाद गांव में कई दिनों तक दहशत का माहौल कायम रहा। पूरे इलाके में इसकी चर्चा काफी समय तक होती रही।
बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में बेरहम ताहिर ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने ताहिर को फांसी की सजा देने की मांग की थी। कटिहार के तत्कालीन एसपी विकास कुमार ने त्वरित अनुसंधान कर सजा दिलाने का आश्वासन दिया था। कोर्ट के फैसले पर महिला के परिजन और ग्रामीणों ने संतोष जाहिर किया है।