हत्या के तीन आरोपी की रिहाई का आदेश
झंझारपुर व्यवहार न्यायालय एडीजे थ्री कोर्ट ने तीन हत्या आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। ये आरोपी 5 साल से जेल में थे। मामले में आरोप था कि एक जमीन विवाद में युवक की हत्या हुई थी। कोर्ट ने सभी...

झंझारपुर। झंझारपुर व्यवहार न्यायालय एडीजे थ्री कोर्ट अनिल कुमार राम ने हत्या के तीन आरोपी को रिहाई के आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही 5 साल से जेल में विचाराधीन बंदी अब बाहर निकाल सकेंगे। आरोपियों में लोकही थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी रामदेव यादव, धर्मदेव यादव एवं ब्रह्मदेव यादव हैं। धर्म देव यादव एवं रामदेव यादव पिछले 9 जुलाई 2020 से ही जेल में बंद थे। जब कि ब्रह्मदेव यादव किसी तरह बेल लेकर बाहर निकले थे। बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रयाग लाल यादव ने पुरजोर तरीके से अपने दलीलें पेश की और उनके मजबूत दलील को कोर्ट ने स्वीकार किया।
सरकार की ओर से अधिवक्ता देव शंकर प्रसाद ने बहस की। लौकही थाना क्षेत्र स्थित धर्मपुर गांव में 3 जुलाई 2020 में जमीन विवाद में एक युवक की हत्या हो गई। सौतेले भाई की हत्या कर देने का आरोप लगा। घटना के 6 दिन बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ब्रह्मदेव यादव को तो बेल मिल गया। लेकिन बचे हुए दो लोग जेल में ही सजा काट रहे थे। इस मामले में मृतक नीरज यादव की पत्नी मुन्नी देवी ने उस वक्त सात लोगो पर हत्या का आरोप लगाया था। जिसमें अनुसंधान में चार लोग पहले ही हटाए जा चुके थे। एडीजे थ्री अनिल कुमार राम ने मामले की सुनवाई कर सभी आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए रिहाई का आदेश दिया है।
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